आरटीआई से तय समय पर जानकारी नही देने वाले जनसूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने किया डेढ़ लाख का जुर्माना, वेतन से कटौती के निर्देश

Update: 2022-06-11 10:20 GMT

रायपुर 11 जून 2022। आरटीआई से तय समय पर जानकारी उपलब्ध नही करवाने पर नगर निगम के जनसूचना अधिकारी पर डेढ़ लाख का जुर्माना किया गया है। जनसूचना अधिकारी ने तय समय पर 7 प्रकरणों में जानकारी उपलब्ध नही करवाई थी। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना की राशि अधिकारी के वेतन से कटौती के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार पवन गोयल नामक व्यक्ति ने नगर निगम के भवन शाखा से सम्बन्धित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। पर तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी नगर निगम के जनसूचना अधिकारी सुरेश शर्मा ने आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही करवाई। आवेदक ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में दर्ज करवाई। मामले को आयोग ने गम्भीरता से लिया और 7 अलग अलग प्रकरण बनाते हुए नगर निगम के जनसूचना अधिकारी अभियंता सुरेश शर्मा पर 1 लाख 48 हजार 750 रुपये का जुर्माना किया। आयोग ने इंजीनियर सुरेश शर्मा के वेतन से जुर्माने की राशि कटौती कर शासन के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए।

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