Raipur News: संपत्ति कर बकायेदारों की अब खैर नहीं: आयुक्‍त ने दिए बकाया वसूली के निर्देश

Raipur News:

Update: 2024-06-24 13:17 GMT

Raipur News: रायपुर। आज नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन में नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने नगर निगम राजस्व विभाग के वसूली कार्य की समीक्षा की एवं आवश्‍यक निर्देष नगर निगम के हित में अधिकारियों को दिये। आयुक्त ने अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , उपायुक्त डॉ. आर.के. डोंगरे, राजस्व अधिकारी विवेकानंद दुबे, आईटी विषेषज्ञ रंजीत रंजन, सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षको, सहायक राजस्व निरीक्षको की उपस्थिति में बैठक लेकर राजस्व वसूली की समीक्षा की ।

आयुक्त ने निगम हित में तत्काल राजस्व वसूली को गतिमान करने निर्देशित किया । आयुक्त ने नगर निगम के सभी जोनो में समस्त बड़े बकायेदारो को नोटिस जारी कर उनसे बकाया वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आयुक्त ने राजस्व वसूली अभियान हेतु मुनादी एवं प्रचार प्रसार कार्य सभी जोनो में प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये, ताकि राजस्व वसूली निगम हित में प्रभावी तरीके से की जा सके।

आयुक्त ने राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नगर निगम रायपुर हेतु वर्ष 2024-25 में राजस्व वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित कर निगम हित में अधिकाधिक राजस्व वसूली करने के कार्य में जुट जाने का आव्हान किया। प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रति माह राजस्व वसूली कार्य लक्ष्य निर्धारित कर किये जाने के निर्देष दिये गये।

आयुक्त ने निर्देशित किया कि राजस्व वसूली कार्य की त्रैमासिक समीक्षा की जाये। आयुक्त ने नागरिको को सभी जोनो से वार्डो में जानकारी देने निर्देशित किया कि 30 जून तक वर्तमान वर्ष का सम्पूर्ण संपत्तिकर अदा करने वालो को संपत्तिकर में 6.25 प्रतिषत की छुट प्राप्त होगी । इसके बाद 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक वर्तमान वर्ष का सम्पूर्ण संपत्तिकर अदा करने वालो को संपत्तिकर में 5 प्रतिषत की छुट प्राप्त होगी।

इसके पष्चात 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक संपत्तिकर की वर्तमान वर्ष में पूर्ण अदायगी करने वालो को संपत्तिकर में 4 प्रतिषत की छुट दी जायेगी। इस हेतु आयुक्त ने सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को अपने - अपने जोन क्षेत्र के सभी वार्डो में व्यापक स्तर पर मुनादी एवं प्रचार प्रसार निगम हित में करवाने के निर्देश दिए।

Full View

Tags:    

Similar News