Loksabha Chunav 2024: चुनाव ड्यूटी वाले सरकारी कर्मियों के साथ पत्रकार और एफसीआई के कर्मचारी सहित इन्‍हें भी मिली डाक मत पत्र से वोटिंग की अनुमति

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Update: 2024-03-21 09:11 GMT

Loksabha Chunav 2024: रायपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पत्रकार सहित कुछ अन्‍य सेवाओं के लोगों को भी डाक मतपत्र से मतदान की अनुमति दी गई है।

चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग राज्‍यों में विभिन्‍न सेवाओं से जुड़े लोग भी चाहें तो डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा ऐसे लोगों को दी गई है जिनका काम अनिवार्य सेवा की श्रेणी में आता है। आयोग ने अलग-अलग राज्‍यों के लिए विभिन्‍न सेवाओं को चिन्हित किया है।

छत्‍तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के साथ ही रेलवे ट्रांसपोर्ट सेवा, ऐसे पत्रकार जो मतदान को कवर करेंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी, बीएसएनएल, डाक तार विभाग, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, राज्‍य दुग्‍ध संघ, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं।

देखें चुनाव आयोग की अधिसूचना..

यह भी पढ़ें- आम वोटर भी कर सकते हैं घर बैठे मतदान: सरकारी कर्मियों की तरह इन्‍हें भी डाक मतपत्र से वोटिंग की अनुमति

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुछ खास लोगों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के संबंध में अधिसूचना जारी की है। बता दें कि राज्‍य में नवंबर- दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ विशेष लोगों को डाक मतपत्र के जरिये वोट देने की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग की टीम ऐसे लोगों के घर गई और उनसे डाक मतपत्र पर वोट प्राप्‍त किया। आम चुनाव में भी ऐसे कुछ लोगों को डाक मत पत्र से वोट दे सकेंगे।

चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं उन्‍हें डाक मतपत्र के जरिये वोट देने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्‍यांगों को भी डाक मतपत्र से वोटिंग की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में वरिष्‍ठ नागरिक या दिव्‍यांग श्रेणी में दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग यदि डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन करते हैं तो उन्‍हें इसकी अनुमति मिल सकती है।

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