Jashpur News: CG बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR : कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट
Jashpur News: ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना छत्तीसगढ़ के जशपुर विधानसभा विधायक रायमुनि भगत को भारी पड़ गया है। दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
Jashpur News: जशपुरनगर। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जिला न्यायलय में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196,299 और 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर करते हुए मामला दर्ज कर लिया है।
घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि भगत पर धर्मांतरित लोगों ने लगाया था । इनका आरोप है कि कार्यक्रम को संबाेधित करने के विधायक भगत ने ईसा महीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो धर्मांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है। इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए धर्मांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद,विधायक के भाषण में कोई विवादित अंश ना पाए जाने के आधार पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए शिकायकर्ताओं को न्यायलय जाने की सलाह दी थी।
परिवाद पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिया आदेश
ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्षदर्शियोa का बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो फुटेज न्यायलय के सामने प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई योग्य मानते विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए 10 जनवरी को न्यायलय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।