Janjgir News: रिश्वत मांगने वाला पटवारी सस्पेंड, हस्ताक्षर करने के एवज में मांगे थे रूपए, वीडियो हुआ था वायरल....

Update: 2023-09-17 08:51 GMT

Janjgir News: रिश्वत मांगने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अकलतरा ने ये कार्यवाही की हैं। निलंबित पटवारी का नाम शोभाराम पांडेय है।

दरअसल, अकलतरा तहसील के पीपरसत्ती गांव का रहने वाला किसान नारायण सिंह बरगाह को केसीसी लोन निकालने पटवारी का साइन चाहिए था। नारायण सिंह के पास डेढ़ एकड़ जमीन है। किसान के अनुसार ऑनलाइन एंट्री में उसका नाम नहीं दिख रहा था। नाम चढ़वाने उसने हल्का पटवारी शोभाराम पांडेय को 500 रुपए दिए थे। बैंक से लोन लेने के लिए केसीसी दस्तावेजों को बैंक में पटवारी से साइन करवा कर जमा करना था। पटवारी उसे दस दिनों से चक्कर लगवा रहा था।

किसान नारायण सिंह बरगाह अपने बेटे राजू सिंह के साथ कल 15 सितंबर को शुक्रवार को ग्राम अकलतरी के पंचायत भवन में पीपरसक्ती के हल्का पटवारी ( हल्का नंबर –15) शोभाराम पांडेय से मिलने गया। इस दौरान पटवारी शोभाराम पांडेय ने 5 हजार की मांग की। इस बात पर किसान और उसके बेटे से पटवारी का विवाद भी हुआ। किसान ने कहा कि सरकार आपको किसानों का काम करने के लिए ही पैसा देती है तो पटवारी कहने लगा कि जाओ जहां शिकायत करनी है कर लो। कलेक्टर के पास ले जाकर मुझे खड़ा करवाना है तो वह भी कर लो। चलो मैं खुद ही चलता हूं तुम्हारे साथ कलेक्टर के साथ खड़े होने पर अब तुम्हारा काम नहीं होगा।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इधर कलेक्टर को जैसे ही इसकी शिकायत मिली तो जाँच के आदेश दिए गए थे। वायरल वीडियो की जांच में पटवारी को दोषी पाया गया और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।   

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नीचे पढ़ें जारी प्रेस नोट...

किसानों एवं ग्रामीणों से अशोभनीय व्यवहार करने तथा उनसे राशि की मांग करने पर पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

तहसील अकलतरा के  शोभनाथ पांडे पटवारी प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. अकलतरा के द्वारा किसानो एवं ग्रामीणो से अशोभनीय व्यवहार करते हुए एवं उनसे पर्ची एवं प्रत्येक कार्य के लिए राशि की मांग करने पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर एसडीएम अकलतरा द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1) के तहत शोभनाथ पांडे पटवारी प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. अकलतरा तहसील अकलतरा को तत्काल निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय अकलतरा नियत किया गया है।

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