Jamjgir-Champa News: तीन चिटफंड कंपनियों की 81 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने जारी किया आदेश, निवेशकों को होगी राशि वापस

Update: 2023-03-15 15:03 GMT

जांजगीर-चांपा। जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर-चांपा की ओर से 3 चिटफंड कंपनी के संचालकों की संपत्ति कुर्की करने का आदेश जारी किया गया है। जिन कंपनियों के संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, उसमें विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी एवं कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी शामिल है। इन तीनों कंपनियों के संचालकों की कुल 81 लाख 49 हजार 777 रूपए की संपत्ति कुर्की की जाएगी। कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को कुर्की की कार्रवाई करने निर्देशित किया है। कुर्की से प्राप्त होने वाली राशि को इन कंपनियों के निवेशकों को वापस किया जाएगा।

जानिए, कौन से चिटफंड कंपनी की कहां है संपत्ति

1.विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी- कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे के द्वारा चिटफंड कंपनी संचालित कर निवेशकों को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कंपनी में पैसे जमा कराता था। पैसे जमा होने के बाद वह निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। मामले में थाना चांपा में अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर स्थित खसरा नंबर 350/6 रकबा 1.11 एकड़ अनुमानित कीमत 13 लाख 84 हजार एक सौ उन्तीस रूपए को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायायाल द्वारा दिया गया।

2. गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी- कंपनी का संचालक बनवारी लाल कुशवाहा ने निवेशकों को रकम दोगुनी करने का झांसा दिया और पैसे जमा कराता था। इसके बाद वह निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था। मामले में थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 1456/8 रकबा 1.30 एकड़/ 0.540 हेक्टेयर अनुमानित कीमत 52 लाख पांच हजार रूपए को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया।

3. कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड- कंपनी के संचालक रतन कुमार मांझी चिटफंड कंपनी संचालित कर निवेशकों को झांसा देते हुए रकम लेकर फरार हो गया। उसके खिलाफ भी थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम तेंदुआ तहसील नवागढ़ में भूमि खसरा नंबर 189/1 ग रकबा 2.50 एकड एवं 189 1 छ 0.25 एकड़ कुल कीमत 15 लाख 60 हजार 648 रूपए को कुर्की करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।

विनायक होम्स रियल स्टेट कंपनी के संचालक जितेंद्र बिसे, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट कंपनी के संचालक बनवारी लाल कुशवाहा, कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी ने जिले में चिटफंड कंपनी संचालित कर निवेशकों को रकम दुगुनी करने का झांसा देकर कंपनी में रकम जमा कराई थी। पर मेच्योरिटी की अवधि के पूर्व ही निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गए थे। जिनके खिलाफ थाना चांपा में 420, 409,34 भादवि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 5 कायम किया गया था।

जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के जिले में स्थित संपत्तियों का पता लगा कुर्की हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को भेजा था। जिस पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कुर्की आदेश पारित कर तहसीलदारों को कंपनी की संपत्ति कुर्की के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने इस हेतु आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लगाया था। जिस पर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनावेदक कंपनी ने निवेशको से रकम दुगनी करने का लालच देकर रकम जमा करवाई व परिपक्वता अवधि पूरा होने से पूर्व ही रकम बटोर कर फरार हो गए जिसके चलते उनके डायरेक्टरो व अन्य के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध किया गया था।

सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले मैं कहा कि जिला कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा ने निवेशकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनावेदक कंपनियों को अपना पक्ष रखने का समुचित और उचित अवसर प्रदान करते हुए आवेदक कंपनी के स्वामित्व के उक्त संपत्ति को कुर्क किया है। जिला मजिस्ट्रेट को निक्षेपको के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1)(¡¡) दो के अधीन ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उक्त आदेश को पारित करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। जिसके बाद कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जांजगीर तहसीलदार , नवागढ़ तहसीलदार व चाम्पा तहसीलदारको आदेश जारी कर कंपनी की संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने के निर्देश दिए हैं।

तीन चिटफंड कंपनियों की 81 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने जारी किया आदेश

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