गुड़ाखू फ़ैक्ट्री हादसा तीन श्रमिकों की मौत मामले में शर्मा गुड़ाखू फ़ैक्टरी के मालिकों संजय शर्मा सुनील शर्मा मनोज शर्मा के खिलाफ एफआईआर..

Update: 2021-10-30 14:14 GMT

रायपुर,30 अक्टूबर 2021। शर्मा गुड़ाखू फ़ैक्टरी में कल हुए हादसे जिसमें कि तीन श्रमिकों की मौत हो गई थी उसमें पुलिस ने गुड़ाखू फ़ैक्ट्री मालिक/संचालकों के विरुध्द धारा 304 A के तहत अपराध दर्ज किया है।

आईपीसी के अनुसार जबकि उपेक्षा की वजह से मौत हो ये जाए,या जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, तो धारा 304A प्रभावशाली होती है।

कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने बताया "घटना हुई और पुलिस को सूचना तत्काल नहीं दी गई इसके साथ ही यह भी प्रथम दृष्टया संकेत मिलते हैं कि लापरवाही हुई है, सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है,अभी 304A क़ायम किया गया है, जाँच जारी है"

Similar News