Chhattisgarh News: राजस्‍व मंडल के आदेश में हेरफेर करके जमीन में फर्जीवाड़ा: कलेक्‍टर ने दिया एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश, जानिये.. कैसे हुआ खुलासा

Chhattisgarh News: राजस्‍व मंडल के आदेश में हेरफेर करके जमीन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। कलेक्‍टर ने ऐसे एक मामले में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

Update: 2024-11-05 12:46 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। राजस्‍व मंडल में जमीन एक मामले में आदेश कुछ और दिया गया, लेकिन आरोपी ने उनमें हेरफेर करके आदेश को अपने पक्ष में कर लिया। संदेह के आधार पर राजस्‍व मंडल से आदेश की सत्‍यापन कराया गया तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया।

मामला सरगुजा जिला का है। फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद सरगुजा कलेक्‍टर ने नायब तहसीदार को आरोपी इसरार अहमद पिता मो. जहूर सदर अंजूमन के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसरार अहमद ने राजस्‍व मंडल का एक आदेश जिला में पेश किया और उसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग की। संबंधित अधिकारी को आदेश पर संदेह हुआ तो उन्‍होंने कलेक्‍टर को लिखित में इसकी जानकारी दी।

इसके आधार पर कलेक्‍टर ने राजस्‍व मंडल को पत्र लिखकर आदेश के सत्‍यापन का आग्रह किया। राजस्‍व मंडल ने आदेश को गलत बताया है। अब कलेक्‍टर ने नायब तहसीदार को पत्र लिखकर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

राजस्व मंडल की जांच में आरोपी कर तरफ से प्रस्‍तुत दस्‍तावेज कूटरचित पाई गई। कलेक्‍टर ने इसे गंभीर आपराधिक बताते हुए इसरार अहमद आ. मो. जहूर सदर अंजूमन गौसुलवारा नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के विरूद्ध सबधित थाना मे प्राथमिकी (FIR) आज ही दर्ज कराते हुये तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया है। कलेक्‍टर ने कहा है कि साथ ही ग्राम नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि ख.क. 179/2 रकबा 0.072 हे.भूमि का राजस्व मण्डल, के कूटरचित आदेश 26.11. 2015 के आधार पर हुये नामांतरण को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को पूर्ववत इसे शासकीय मद मे दर्ज करते हुये उक्त शासकीय भूमि से आवेदक का अनाधिकृत कब्जा हटाते हुए सूचित करें।



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