Chhattisgarh News: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर सरकार ने जारी किया निर्देश: देखें जीएडी सचिव का विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों लिखा पत्र
Chhattisgarh News: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों के साथ ही कलेक्टरों को लेटर जारी किया है।
Chhattisgarh News: रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए कहा है।
जीएडी सचिव ने लिखा है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण और निराकरण करने की दृष्टि से अनुकंपा नियुक्ति निर्देश में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन 15 अप्रैल 2024 जारी किया गया है। प्रकरणों के तत्काल निराकरण करने के लिए मुख्य सचिव ने 29 अप्रैल 2024 को पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लेख करते हुए आपको भी पृष्ठांकित किया गया है।
जीएडी सचिव ने कहा है कि यह पुनः आपके संज्ञान में लाया जाता है कि जीएडी का परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2019/1-3, 15.04.2024 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति दिवंगत परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधानित किया गया है।
तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि चतुर्थ श्रेणी में ऐसी कोई बंधनकारी सीमा नहीं है। अतः लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करें, समीक्षा पश्चात् सभी लंबित प्रकरणों में दिवंगत परिवार के आवेदनकर्ता को अगर तृतीय श्रेणी के पद रिक्त है तो उनकी मांग अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करें, अन्यथा चतुर्थ श्रेणी के पद नियुक्ति प्रस्तावित करें एवं लिखित में उनको सूचना दें।