Chhattisgarh News: CG नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत: पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जारी किया यह निर्देश
Chhattisgarh News:

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य के नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत दी है। डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि मंडल ने संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के आधार पर स्वत नवीनीकरण संबंध में पत्र लिखकर 1 जनवरी २५ से प्रभावशील होने की जानकारी दी है। लंबे समय से नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत प्रति 5 वर्ष में सभी संबंधित विभागों के लाइसेंस की नवीनीकरण की यह मांग पूरी की गई है।
