Chhattisgarh News: 9 महीने का एरियर्स और 3 प्रतिशत डीए की मांग: फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने सीएस को लिखा पत्र

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Update: 2024-11-13 12:30 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने 9 महीने का बकाया एरियर्स और 3 प्रतिशत डीए की मांग को लेकर मुख्‍य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा है।

सीएस को लिखे पत्र में कमल वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 68 (2) के तहत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आबंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश 28 अक्टूबर 24 में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ देय तिथि 1 जनवरी 24 से प्रभावशील किया गया है। आदेश में नगद भुगतान माह नवंबर 2024 से तथा एरियर्स की राशि का भुगतान 4 समान किश्तों में करने का उल्लेख है। जबकि, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17/10/24 को जारी आदेश में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता को 1 अक्टूबर 24 से प्रभावशील किया गया है। जिसके कारण जनवरी 2024 से सितंबर 2024, कुल 9 माह का एरियर्स लाभ से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी वंचित हैं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो कि 115 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, शासन से यह माँग करता है कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता एरियर्स भुगतान आदेश मध्यप्रदेश के आदेशानुसार जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे।

तीन प्रतिशत डीए को लेकर उन्‍होंने लिखा है कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ देने का वादा किया है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केन्द्र से 3 प्रतिशत कम है। प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को शासन से यथाशीघ्र महंगाई भत्ता स्वीकृत होने की काफी उम्मीदें है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ देय तिथि से स्वीकृत करने हेतु आवश्यक निर्देश देने जारी करने का कष्ट करेंगे।

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