Bilaspur News:भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने कलेक्टर ने जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक: बोदरी में SECR बनाएगा रोड अंडरब्रिज

Bilaspur News: SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बोदरी नगर पंचायत में रोड अंडरब्रिज बनाएगा। अंडरब्रिज के एलाइनमेंट में आने वाली जमीनों के अधिग्रहण और भूअर्जन का काम जल्द प्रारंभ करने वाला है। प्रस्तावित अंडरब्रिज की जानकारी मिलते ही भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं और जमीन की खरीदी-बिक्री में लग जाते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। रेलवे के पत्र से पहले राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल ने प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।

Update: 2025-07-12 07:21 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। भूअधिग्रहण और भूअर्जन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की आशंका को समाप्त करते हुए कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल ने प्रस्तावित रोड अंडरब्रिज के आसपास की जमीन व एलाइनमेंट एरिया की निजी जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

कलेक्टर द्वारा


 

जारी पत्र में एसईसीआर के वरिष्ठ मंडल अभियंता और राज्य शासन द्वारा जारी पत्र का हवाला भी दिया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है किवरिष्ठ मण्डल अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के 16 जून 2025 पत्र के अनुसार दाधापारा समपार फाटक नगर पंचायत बोदरी तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर में प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग निर्माण के लिए निजी एवं सरकारी भूमि अधिग्रहण हेतु इसके अभिसरण (एलाइनमेंट) में आने वाले भूमि की अनाधिकृत खरीद-बिक्री में स्थानीय / बाहरी लोगों संलिप्त होने से सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा होने की संभावना व्यक्त कर, उक्त रेलवे लाईन के अभिसरण (एलाईनमेंट) क्षेत्र में आने वाली सभी भूमियों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने, जब तक की अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण ने हो जाए और सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी न की जाए, का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देश 14.10.2024 द्वारा भी भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं,

 



 


0 जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर करते हैं खेला

भू अर्जन के अधीन भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मूल भूमिस्वामी को समुचित लाभ होने के बजाए भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू-माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया गया है। भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही भूमि के अवैधानिक अंतरण के कारण शासन को अनावश्यक ही आर्थिक क्षति होने के अलावा विवाद की स्थिति भी बनती है । इसके चलते सार्वजनिक हितों के परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब होता है।

0 राज्य शासन ने पहले ही जारी कर दिया था निर्देश

राज्य शासन ने 14 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र में लिखा है कि प्रस्तावित दाधापारा समपार फाटक क्रमांक 369 गांव नगर पंचायत बोदरी तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर में प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज पहुंचे मार्ग निर्माण अतर्गत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक एवं आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक, जिला बिलासपुर के अंतर्गत इसके एलाइनमेंट में आने वाले अनुविभाग बिल्हा, तहसील बोदरी के निम्नांकित ग्राम की विवरण तालिका अनुसार भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। राज्य शासन के निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि उपरोक्त विवरित भूमि का अंतरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा। हितबद्ध / प्रभावित व्यक्ति पक्षकार, भूमि अंतरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपेक्षक निकाय से अभिमत लिया जाकर प्रस्तुत आवेदन पर उचित निर्णय लिया जाएगा।




0 इन अफसरों को दी गई जानकारी

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग।

आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर सादरं सूचनार्थ।

वरिष्ठ मण्डल अभियंता (1) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वय बिलासपुर।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर।

जिला पंजीयक बिलासपुर।

उप पंजीयक बिल्हा, जिला बिलासपुर।

प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख / परिवर्तित शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर।

तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बोदरी जिला बिलासपुर।

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