Bilaspur News: उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर... अब 200 एचपी तक का लोड एलटी की श्रेणी में

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने एलटी विद्युत उपभोक्ताओं की परिभाषा बदल दी है। अब 200 एचपी या 150 किलोवाट तक के उपभोक्ता, एलटी. उपभोक्ता कहलाएंगे

Update: 2024-09-24 13:42 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने एलटी विद्युत उपभोक्ताओं की परिभाषा बदल दी है। अब 200 एचपी या 150 किलोवाट तक के उपभोक्ता, एलटी. उपभोक्ता कहलाएंगे। नियामक आयोग के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के तीन हजार से ज्यादा लघु एवं सहायक उद्योग संचालित करने वाले उद्यमियों को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने एलटी. उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दिया है। पूर्व में यह सीमा 150 एचपी तक ही थी। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडिया ने छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगपतियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग का आभार व्यक्त किया है। केडिया ने कहा कि यह अभूतपूर्व राहत है। जिसकी अनेक वर्षों से मांग की जा रही थी। 20 सितंबर 2024 के अपने आदेश में विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को और भी अनेक सुविधाएँ मुहैया कराया है। जिसमें उपभोक्ताओं केलिते विद्युत कनेक्शन के सरल नियम लागू करने का निर्देश है।

उपभोक्ताओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

नया कनेक्शन समयबद्व सीमा में मिले, विद्युत कनेक्शन चार्ज के नियम सरल हो, उपभोक्ताओं को विद्युत बिल सरलता से समझ में आना चाहिए। विद्युत बिल स्थानीय भाषाओं में भी जारी हो, आदि निर्देश भी विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत विभाग को दिया है।

उद्योगों के लिए संजीवनी

लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा राज्य शासन से इस सम्बंध में लगातार मांग की जा रही थी। कैटेगरी बदलने से उद्योगपतियों को बिजली आपूर्ति से अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

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