Bilaspur News: किसानों से कमीशन मांगने वाला बैंक ब्रांच मैनेजर सस्पेंड, कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
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बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 25 दिसम्बर को प्रदाय की गई धान बोनस की राशि के आहरण में सहकारी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल-मटोल किए जाने के शिकायत मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से तत्परता से राशि का आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में कलेक्टरों द्वारा जिले में इस व्यवस्था पर निगरानी सुनिश्चित कराने के साथ ही हीला-हवाला करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बिलासपुर जिले के करगी रोड सहकारी बैंक के प्रबंधक द्वारा धान बोनस की राशि आहरण में किसानों से कमीशन मांगे जाने की शिकायत की प्रारंभिक जांच सही पाये जाने पर वहां के प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ द्वारा आज निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रभारी शाखा प्रबंधक हरिश कुमार वर्मा के विरूद्ध किसानों ने कमीशन मांगे जाने एवं नहीं दिये जाने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाये जाने के फलस्वरूप प्रभारी प्रबंधक के निलंबन की कार्रवाई की गई है।
पूरा मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक करगी रोड शाखा से जुड़ा हुआ है। यहां शाखा करगी रोड के खाताधारक ग्राम नगपुरा निवासी किसान दादू राम से बोनस की राशि आहरण किए जाने में कमीशन लिए जाने की शिकायत थी। इसके अलावा किसान दयाराम साहू तथा दीप कुमार पांडेय से अभद्र व्यवहार को शिकायत थी। शिकायत पर कलेक्टर ने जांच कर जांच प्रतिवेदन मंगाया था।
कलेक्टर के निर्देशानुसार सहायक नोडल अधिकारी जिला बिलासपुर से प्रतिवेदन चाहा गया था। जिस पर सहायक नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने का अभिमत दिया था। इसके बाद हरीश कुमार वर्मा पर्यवेक्षक( मूल पद प्रभारी शाखा प्रबंधक) शाखा करगी रोड को बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के नियम क्रमांक 6(3) 3 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में हरीश कुमार वर्मा का मुख्यालय शाखा सरकंडा नियत किया गया है।