Bilaspur News: हाई सिक्युरिटी जोन में तब्दील होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया कुछ इस तरह का निर्देश
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जल्द ही हाई सिक्युरिटी जोन में तब्दील होने वाला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने दिशा निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में लिखा है कि हाई कोर्ट की सुरक्षा को अपडेट करने की योजना है। हाई कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारियों,सुरक्षा कर्मियों,अधिवक्ताओं सहित सहायकों को इस संबंध में जरुरी दिशा निर्देशों और व्यस्थाओं का पालन करना होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने जारी दिशा निर्देश में कुछ इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है।
Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जल्द ही हाई सिक्युरिटी जोन में तब्दील होने वाला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने दिशा निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में लिखा है कि हाई कोर्ट की सुरक्षा को अपडेट करने की योजना है। हाई कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारियों,सुरक्षा कर्मियों,अधिवक्ताओं सहित सहायकों को इस संबंध में जरुरी दिशा निर्देशों और व्यस्थाओं का पालन करना होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने जारी दिशा निर्देश में कुछ इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अद्यतन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, अधिवक्ताओं, सहायकों एवं परिसर में कर्तव्यरत् अन्य शासकीय विभागों के कर्मियों के लिए क्यूआर कोड/बार कोड मय फोटो (रिबन सहित) पहचान पत्र की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पहचान पत्र बनवाकर, सम्पूर्ण डाटा (सॉफ्ट कॉपी) तथा वाहन का इंट्री पास जारी करने हेतु संबंधित व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट आने-जाने के लिए उपयोग की जा रही वाहन का निर्धारित पत्र में जानकारी वाहन के आरसी के प्रति सहित एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कार्यालय को 15 जनवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है।
ई- गेटपास की पहले से है व्यवस्था
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में इंट्री के लिए ई-गेटपास की व्यवस्था पहले से ही जारी है। इसके जरिए घर बैठे सीधे ई-गेटपास बनवाया जा सकता है। जरुरी शुल्क भी आनलाइन जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इससे गेटपास बनवाने के लिए कतार में खड़ा होने की जरुरत नहीं है।
मुकदमे के सिलसिले में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है जरुरी
मामले मुकदमे के सिलिसले में जवाब दावा बनवाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय आने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को भी क्यूआर कोड व बार कोड सहित पहचान पत्र बनवाना होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसके बिना हाई कोर्ट कैम्पस में इंट्री नहीं मिलेगी।