Bilaspur News: CG सड़क दुर्घटना में दो इंजीनियरों की मौत: बीमा कंपनी को देना पड़ेगा सवा दो करोड़

Bilaspur News: सड़क दुर्घटना में मृत दो इंजीनियरों के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृत इंजीनियरों के आश्रितों को बतौर क्षतिपूर्ति दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मृत इंजीनियरों का मासिक वेतन डेढ लाख रुपये से अधिक था।

Update: 2024-11-27 07:40 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में मृत दो इंजीनियरों के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृत इंजीनियरों के आश्रितों को बतौर क्षतिपूर्ति दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मृत इंजीनियरों का मासिक वेतन डेढ लाख रुपये से अधिक था। यह फैसलाअष्ठम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल प्रभात मिंज के कोर्ट ने सुनाया है।

28 फरवरी 2021 को बाराद्वार जिला जांजगीर-चांपा में दो इंजीनियरों सासनापुरी पावनी व विक्रम इंद्रजीत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्षतिपूर्ति राशि के लिए दायर परिवाद में बताया है कि इंजीनियर सासनापुरी पावनी आंध्रप्रदेश के निवासी थे। वे अपने इंजीनियर दोस्त विक्रम इंद्रजीत, अलबल और बीरेन्द्र प्रसाद सिंह के साथ बोलेरो में सवार होकर जशपुर से बिलासपुर विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे।शाम तकरीबन 4.10 बजे ग्राम जेठा थाना बाराद्वार जिला जांजगीर-चांपा पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के चालक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। सासनापुरी व विक्रम इंद्रजीत की मौत हो गई। सासनापुरी लोकनाधम ब्लूम कंसलटेंट कंपनी गुरुग्राम शाखा जशपुर में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे थे। वे एक लाख 99 हजार 800 आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे।

पत्नी ने पेश की थी परिवाद

पत्नी की ओर से पेश परिवाद की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राशि जमा करने का आदेश पारित किया है।बता दें कि इसी सड़क दुर्घटना में साथी इंजीनियर विक्रम इंद्रजीत की मृत्यु हो गई थी। विक्रम इंद्रजीत निवासी झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा (झारखंड) ब्लूम कंसलटेंट कंपनी गुरुग्राम शाखा जशपुर में सिविल इंजीनियर के पद पर थे। परिवार के मुताबिक वे एक लाख 32 हजार 300 आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कोर्ट में पत्नि, दो नाबालिग बच्चे, और पिता की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें एक करोड़ 21 लाख 14 हजार 309 रुपए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राशि जमा करने का आदेश पारित किया गया है।

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