Bilaspur News: बिल्डरों ने गरीबों के लिए छोड़ी जगह भी बेच खाया, अब पूरी 10.34 एकड़ जमीन होगी राजसात

Bilaspur News: भूमाफिया, बिल्डर्स और कालोनाइजर की मनमानी ऐसी कि सरकारी नियमों को भी नहीं मान रहे हैं। गरीबों के लिए जमीन आरक्षित रखने की शर्त पर कालोनी निर्माण की शर्त के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अनुमति दी थी। गरीबों के लिए जिस जमीन को छोड़ना बताया उसे भी ऊंचे दाम पर बेच दिया। गरीबों के लिए आरक्षित जमीन के साथ ही पूरे 10.34 एकड़ जमीन को राजसात करने का आदेश एसडीएम ने दिया है।

Update: 2024-10-04 12:00 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। बिलासपुर जिले के सकरी तहसील में कालोनी निर्माण के लिए मेसर्स एंपल इंफ्रावेंचर के संचालक मोतीलाल दयालानी व राहुल छाबड़ा को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सशर्त अनुमति दी थी। 10.34 एकड़ में कालोनी निर्माण का राजस्व दस्तावेज कालोनाइजरों ने पेश किया था। शर्त के अनुसार एक एकड़ 38 डिसमील जमीन EWS के लिए छोड़नी थी। शंकरलाल दयालानी ने कालोनाइजरों द्वारा गरीबों के लिए आरक्षित जमीन को बेचने की शिकायत कलेक्टर अवनीश शरण से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तखतपुर एसडीएम को जांच का निर्देश दिया था। जांच में शिकायत सही पाई गई। कलेक्टर के निर्देश पर अब EWS की जमीन को राजसात करने का आदेश एसडीएम ने जारी कर दिया है।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मेसर्स एंपल इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम पेंडारी में खसरा नंबर 878, 879/1, 880/1 सहित 33 अलग-अलग खसर नंबर की कुल 10.34 एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित करने की अनुमति दी थी। कालोनाइजर एक्ट व शासन द्वारा बनाए गए मापदंड के अनुसार कालोनाइजर को 1.38 एकड़ जमीन EWS के तहत गरीबों के लिए आरक्षित रखनी थी। गरीबों के लिए आरक्षित जमीन को ऊंचे दाम पर बेच दिया।

नियमों व शर्तों की ऐसे उड़ाई धज्जियां

. कालोनाइजर लाइसें का नवीनीकरण कराए बगैर काम प्रारंभ कर दिया था। बीते साल साल से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

. अनुमति ना होने के बाद भी 2021 के बाद प्लॉट की बिक्री की। कालोनी तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व एसडीएम को झूठी जानकारी दी।\

. तय समय सीमा में कॉलोनी का विकास पूरा नहीं किया गया। एसडीएम कार्यालय से पूर्णता प्रमाण पत्र ही नहीं मिल पाया है।

. 22 जुलाई 2016 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने पत्र लिखकर EWS के तहत 1.38 एकड़ जमीन तत्काल उपलब्ध कराने निर्देश दिया था। कालोनाइजर ने अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया है।

. एसडीएम तखतपुर ने कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने और 10.34 एकड़ जमीन को राजसात करने का आदेश पारित किया है।

इस जमीन पर कालोनी निर्माण की मिली थी अनुमति

खसरा नंबर 878, 879/1, 880/1, 1085, 1093, 1094, 1095, 1103, 1101, 1102/1, 1100/2, 1145, 877, 1092, 1087, 1100/8. 1100/1, 1105, 875/1, 875/2, 876, 869/2, 1104, 1086, 881, 882, 879/2, 880/2, 1100/4, 1096, 1097/1, 886

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