Bilaspur News: बिना अनुमति बेची पट्टे की जमीन, कलेक्टर ने किया निरस्त

Bilaspur News:

Update: 2024-10-25 12:41 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। शासन से पट्टे पर मिली जमीन को बिना कलेक्टर अनुमति के बेच दिया गया। सुनवाई के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने तत्काल प्रभाव से 1.64 एकड़ जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है। मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम कुटेला की भूमि खसरा नंबर 16/11 कुल 1.64 एकड़ पट्टे की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति बेच दी गई। 6 नवंबर 1962 को यह जमीन तुलसी राम पिता चंदेल को खसरा नंबर 10/5 में से 1.64 एकड़ भूमि प्राप्त होने का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वाद भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है।

प्रस्तुत वाद भूमि के विक्रय विलेख 25 अगस्त 2020 के अनुसार खसरा नंबर 10/11 रकबा 1.64 एकड़ असिंचित कन्हार एक फसली को आम मुख्तियार के माध्यम से कृष्ण कुमार कौशिक पिता भरत लाल कौशिक बोदरी निवासी को बेचा गया है, लेकिन शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि के विक्रय की अनुमति संबंधित पंजीकृत दस्तावेज में संलग्न नहीं थी। तुलसी पिता चंदेल के नाम पर दर्ज इस जमीन को पट्टेधारी के नाती द्वारा बिना अनुमति के शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि को अंतरित किया गया है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 तथा धारा 158 के उल्लंघन फलस्वरूप ग्राम कुटेला, प.ह.न. 62, तहसील मस्तूरी स्थिति भूमि, खसरा नंबर 16/11, रकबा 1.64 एकड़ भूमि का जारी किया गया पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है।

Tags:    

Similar News