Bilaspur News: 38 डीजे जब्त, साढ़े 5 लाख का जुर्माना, कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई...

Update: 2023-10-16 12:14 GMT

बिलासपुर। डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रयोग प्रतिबंधित है। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मोबाइल डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं। लोगों द्वारा भी ऐसे डीजे वालों के खिलाफ लगातार शिकायते प्राप्त होती हैं। आज हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे ही दो डीजे वाहनो पर कार्यवाही की गई है।

गणेश विसर्जन दौरान निर्देशों के पालनार्थ बिलासपुर जिला प्रशासन, बिलासपुर पुलिस, नगर निगम एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाहियां की गयी थी। कुल 38 मोबाइल डीजे पर कार्यवाही करते हुए उन्हें जब्त किया गया है। इन पर पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के अंतर्गत 5 लाख 70 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। कई राजसात की प्रक्रिया में है।

पिछले सप्ताह सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की दुर्गोत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों को डीजे का प्रयोग न करने की समझाइश दी गयी है। फिर भी कुछ समूहों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे समूहों एवं संगठनों पर बिलासपुर पुलिस की यह कार्यवाही आगामी त्यवहारों के दिनों में लगातार जारी रहेगी एवं अब मोबाइल डीजे को राजसात किया जाएगा। अन्य जिले से आने वाले डीजे को जिले की सीमाओं में ही रोक दिया जाएगा एवं उनपर संगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।

बिलासपुर जिले के किसी भी क्षेत्र में आगामी दिनों में किसी भी प्रकार के पावर जोन डीजे, लेज़र एवं अन्य रंगीन लाइटों, धुमाल, एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद केवल 2 दो स्पीकर वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्धारित समय पर किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार से बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, समय सीमा का उल्लंघन, ध्वनि सीमा (अधिकतम 75 डेसीबल) के उल्लंघन आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी एवं डीजे आदि को राजसात कराने हेतु वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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