Bilaspur Highcourt News: पुलिस भर्ती परीक्षा: रिजल्ट घोषित करने के मामले में चुनाव आयोग को जल्द निर्णय लेने हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Update: 2023-11-24 09:57 GMT

 बिलासपुर। पुलिस भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार के बाद नतीजे घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने आयोग से कहा है कि अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय ले। साथ ही अदालत को भी निर्णय से अवगत करवाने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की गई है।

गृह विभाग के द्वारा सूबेदार, प्लाटून कमांडर,सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, सब इंस्पेक्टर प्रश्ननांकित दस्तावेज, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर,सब इंस्पेक्टर रेडियो, तथा सब इंस्पेक्टर सामान्य के पदों पर भर्ती के लिए 2018 में 655 पदों पर अधिसूचना जारी की थी। वर्ष 2021 में पद बढ़ाकर 975 कर दिए गए थे। शारीरिक नाप जोख, प्रारंभिक परीक्षा,मुख्य लिखित परीक्षा, फिजिकल व साक्षात्कार के चारों चरण पूरे हो चुके हैं। विभाग ने 17 अगस्त से 8 सितंबर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बाद आज तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं हो सकी है। 70 हजार अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा लेने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब अंतिम सूची जारी करना शेष है।

टोपेश्वर सिंह राजपूत एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूचि जारी करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इस पर कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अंतिम चयन सूची जारी की जाए। कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अंतिम चयन सूची जारी करने की अनुमति मांगी थी।

भर्ती परीक्षा की एक और अभ्यर्थी पुष्पा सिद्धार्थ ने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा है कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी। कोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने सहमति मांगी थी। राज्य शासन के पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले करते हुए मार्गदर्शन मांगा है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।

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