Bilaspur High Court: ट्रांसफर आर्डर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: कोर्ट ने कहा- एक बार स्थानांतरण आदेश का executed होने के बाद...
Bilaspur High Court: मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन के दोबारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है। मामला शिवरीनारायण नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ राकेश साहू का है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। नगर पालिका कुम्हारी में राजस्व अधिकारी के पद में पदस्थ राकेश साहू को राज्य शासन ने 21 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर शिवरीनारायण नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ के पद पर पदस्थापना आदेश जारी किया था। राकेश साहू ने शासन के आदेश के मद्देनजर 23 अगस्त 2024 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया।
कार्यभार ग्रहण करने के तीन दिन बाद राज्य शासन ने 27 अगस्त 2024 को एक अन्य आदेश जारी कर राकेश साहू प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शिवरीनारायण का स्थानांतरण निरस्त करते हुए वापस नगर पालिका कुम्हारी में राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थ कर दिया।
राज्य शासन के आदेश को चुनौती देते हुए राकेश साहू ने अधिवक्ता संदीप दुबे व मानस वाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने राज्य शासन द्वारा तय मापदंड व नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश का एक बार निष्पादन हो जाने के उपरांत उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा जारी 27 अगस्त 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है।