Bilaspur High Court: चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा , स्टूडेंट्स को सड़क पर प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ विरोध करने के लिए छात्रों का सड़क पर आना परेशान करने वाली बात है। समझ से परे है कि इस पूरे मामले में प्रबंधन क्या कर रहा था। डीविजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब माँगा है।

Update: 2024-10-02 05:48 GMT

Bilaspur High Court: बिलासपुर। राजधानी रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है !

चीफ जस्टिस सिन्हा की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संस्थानों में पुस्तकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ विरोध करने के लिए छात्रों का सड़क पर आना परेशान करने वाली बात है ! समझ से परे हैं कि इस पूरे मामके में प्रबंधन क्या कर रहा था।

स्टूडेंट्स को सड़क पर आने की अनुमति क्यों दी

छात्रों को विरोध करने के लिए सड़क पर आने की अनुमति क्यों दी जा रही है? मुख्य सचिव को मामले की जांच कर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हाई कोर्ट के सामने न आए।

स्टूडेंट्स अपने पैरेंट्स के माध्यम से करें सम्पर्क

डीविजन बेंच ने कहा कि यदि संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, अनियमितता है, तो छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जनहित याचिका. की अगली. सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

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