Bilaspur News: अदालती कार्रवाई में ना फंसे मामला इसलिए DEO ने मंगाई दावा आपत्ति
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत कर्मचारियों व शिक्षकों ने आवेदन पेश किया है। डीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले दावा आपत्ति मंगाई है। इस तरह के निर्णय के पीछे फर्जीवाड़ा को रोकने और अदालती कार्रवाई से बचना माना जा रहा है।
Bilaspur News: बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में सात दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 3 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। इसमें तखतपुर विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लमेर में शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व.प्रमोद कुमार छत्रे के परिवार से उनकी पत्नी मंजु छत्रे, विकासखण्ड मस्तूरी के शासकीय प्राथमिक शाला ठरकपुर में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. सनत कुमार साहू के परिवार से उनकी पुत्री कुमारी मेद्या साहू एवं मस्तूरी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चौडापारा गुड़ी में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व.राजेश कुमार सूर्यवंशी के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती बबीता देवी सूर्यवंशी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे सात दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।
छत्तीसगढ़ के दो डीईओ के खिलाफ जारी हुआ था अवमानना नोटिस
अनुकंपा नियुक्ति में की गई लेटलतीफी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों के डीईओ के खिलाफ हाई कोर्ट ने न्यायालयीन आदेश की अवेहलना के आरोप में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद अवमानना नोटिस जारी किया था। बिलासपुर डीईओ द्वारा जारी मंगाई गई दावा आपत्ति के पीछे अदालती कार्रवाई से बचने और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।