Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम फैसला: कोर्ट ने 1967 का फैसला किया खारिज, जानिए.. क्‍या है कोर्ट का पूरा निणर्य

Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इसमें 1967 के एक फैसले को खारिज करने के साथ ही 3 जजों की नई पीठ भेजने का निर्णय सुनाया है।

Update: 2024-11-08 07:01 GMT
Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम फैसला: कोर्ट ने 1967 का फैसला किया खारिज, जानिए.. क्‍या है कोर्ट का पूरा निणर्य
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Aligarh Muslim University: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर 2006 से चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज अपना फैसला सुना दिया है। मामले की सुनवाई इस साल फरवरी में पूरी कर ली गई थी। इसके साथ ही पीठ ने अपना फैसला सु‍रक्षित रखा लिया थ, जिसे आज सुनाया गया है। पीठ ने यह फैसला 4-3 के बहुमत से सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बहुमत के आधार पर 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसके आधार पर एमयू को अल्‍पसंख्‍यक यूनिवर्सिटी के दर्जे का चुनौती देने का आधार बना था। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरा मामला 3 जजों की बेंच को भेज दिया है जो यह जांच करेगी कि इस यूनिवर्सिटी की स्‍थापना अल्‍पसंख्‍यकों ने की थी। तीन जजों की यह बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी।

इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत हैं. वहीं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है।

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