कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : कर्मचारियों का सस्पेंशन नहीं ऱखा जा सकता ज्यादा दिनों तक बरकरार…. अधिकारियों को बतानी होगी इसके पीछे की वजह…. हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई के बाद दिया फैसला

Update: 2020-11-22 03:53 GMT

बिलासपुर 22 नवंबर 2020। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से एक अच्छी खबर आयी है। कांस्टेबल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक सरकारी कर्मचारियों को बिना ठोस कारण बताये निलंबित नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के सस्पेंशन को दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे वक्त क सस्पेंड रखा जा रहा है तो उस सूरत में अधिकारियों को उचित वजह बतानी होगी।

दरअसल रायपुर के एक कांस्टेबल रविंद्र उवारे को 2017 में शिकायतों के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद उनका सस्पेंशन खत्म नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले में आरोपी का पक्ष अभिषेक पांडेय ने रखा। कोर्ट में 2015 के सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का रखा गया, जिसमें कहा गया था कि सस्पेंशन का पीरियड 90 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर तय वक्त तक सस्पेंशन को खत्म करना संभव नहीं है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को स्पष्ट और विस्तृत कारण के साथ आदेश जारी करना होगा।

 

Similar News