CG कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्ट आदेश… जानिये वेतन वृद्धि के नियम को लेकर आदेश में क्या किया गया है उल्लेख

Update: 2021-03-23 10:32 GMT

रायपुर 23 मार्च 2021। पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर राज्य सरकार ने अहम आदेश जारी किया है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में वित्त विभाग ने पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर सरकार के निर्देशों को स्पष्ट किया है।

अपने आदेश में वित्त विभाग ने लिखा है कि …

“छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना 19 मई 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत अकार्य दिवस, बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश, सेवा में टूट आदि से आगामी वेतन वृद्धि पर प्रभाव के संबंध में सपष्ट किया जाता है कि पूर्व वेतन वृद्धि की तिथि से 6 माह या 6 माह से अधिक अवधि अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी”

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