बिलासपुर/कांकेर 4 मई 2020।बिलासपुर और कांकेर जिले में शर्तों के साथ ब्यूटी पार्लर और सैलून को खोलने की इजाजत दे दी गयी है। गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के मुताबिक इन चिर प्रतीक्षित चीज़ों की इजाजत दी गयी है। हालांकि बाकी जिलों से अभी इसके संचालन की जानकारी नहीं दी गयी है। बिलासपुर पुलिस ने ट्वीट कर शर्तों के साथ पार्लर, सैलून के संचालन की अनुमति की जानकारी दी है। हालांकि संचालन के साथ कई शर्तों का पालन इन्हें करना होगा।
Shops timing extended from 3 p.m. to 4 p.m.
Barber shops, saloons, paan shops etc. allowed with some specific directions. pic.twitter.com/YUoA5tqq96
— BilaspurPolice (@PoliceBilaspur) May 4, 2020
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वहीं कांकेर कलेक्टर के एल चौहान द्वारा जिले में सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रशासन द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि दुकान के बाहर ग्राहक को हाथ धोने एवं चेहरा धोने के लिए पानी, साबुन की व्यवस्था करें तथा हाथ एवं चेहरा धोने पर ही दुकान में प्रवेश दें।
चेहरा धोने के बाद सुखाने के लिए टिशु पेपर देवें या ग्राहक के द्वारा स्वयं के रूमाल का प्रयोग करें। टिशु पेपर का उपयोग पश्चात् नष्ट करने हेतु डस्टबीन की सुविधा सुनिश्चित करें। हर दुकान संचालनकर्ता सुनिश्चित करें कि कैंची, कंघी, उस्तरा, ब्रश जैसी सामग्री जो बार-बार इस्तमाल होती है, उनकी सेट की संख्या बढ़ा दी जाए, इन्हें सेट के रूप में ही इस्तमाल करें, सेट को एक-दूसरे से मिक्स ना किया जावे। किसी ग्राहक के लिए एक सेट का उपयोग किया जाय तथा उपयोग की गई सामग्री को तत्काल नल के नीचे साबुन के पानी से धोयें एवं 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखें।
इसलिए दुकानदार पानी गरम करने की सुविधा सुनिश्चित करें, जिसमें औजार साफ किये जायें या 15 मिनट तक डेटाल के पानी में रखा जावे। ग्राहक दुकान में प्रवेश एवं बाहर जाते समय हाथ मुह आवश्यक रूप से धोंये।
कलेक्टर चौहान ने कहा है कि सेलुन कर्मचारी मास्क, हैंडग्लव्स का उपयोग कर कार्य करना सुनिश्चित करें। एक व्यक्ति से संबंधित कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद हाथ साबुन से धोयें, बार-बार चेहरे को हाथ न लगाएं। सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रस्त कर्मचारी को कार्य से छुट्टी दें एवं चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए सूचित करें। उन्होंने कहा कि अल्ट्रावायलेट लाईट की मशीन यथासंभव रखी जा सकती है, जो कि दुकान बंद करते समय चालू करके रख सकते हैं, इससे निर्जुनीकरण करना आसान होगा। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, टावेल के पर्याप्त सेट रखे ताकि प्रति व्यक्ति एक सेट का ही उपयोग किया जा सके। इसमें ग्राहक अपने लिए टावेल या कपड़ा ले आता है तो बेहतर होगा, जिससे क्रास इन्फेक्शन की संभावना कम होगी।