बड़ा ऐलान : सरकार ने कोरोना पीड़ितों को दी बड़ी राहत…… इलाज पर होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, एक्स-ग्रेशिया में भी छूट
नयी दिल्ली 25 जून 2021। कोरोना के इलाज या मौत पर खर्च हुई राशि को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 के मौत या इलाज के मामलों में किए गए भुगतान पर छूट देने का फैसला किया है. यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा.
इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉई या किसी और के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को ‘इनकम टैक्स’ से छूट मिलेगी. इसके लिए भुगतान करने वाले या इससे लाभ पाने पर कोई कर देनदारी नहीं बनेगी.अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से मौत के मामलों में यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉई के परिवार को, या किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य परिवार के सदस्य की कोविड से मौत पर एक्स-ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि का भुगतान किया है तो उसे भी कर से छूट मिलेगी.