बिग ब्रेकिंग : कर्मचारियों व आमलोगों के लिए बड़ा ऐलान : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख बढ़ायी गयी…..आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ायी गयी…. जीएसटी को लेकर भी बड़े राहत का ऐलान

Update: 2020-03-24 09:15 GMT

नयी दिल्ली 24 मार्च 2020। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। कोरोना से मचे कोहराम के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सुविधा देते हुए राहत भरा ऐलान किया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गयी है।2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गयी है अब 31 मार्च के बजाय 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स तक लोग जमा कर सकेंगे। इनकम टैक्स के रिटर्न विलंब से जमा करने पर जो ब्याज दरें 12 प्रतिशत हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं टीडीएस के लिए जो ब्याज दर 18 प्रतिशत हुआ करती थी, उसे भी घटा दिया गया है। अब 9 प्रतिशत ही टीडीएस पर विलंब फीस देना होगा।

आधार से पैन को लिंक करने की तारीख भी बढ़ी

पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, अब उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून तक पैन कार्ड से आधार को लिंक कराया जा सकेगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है।

जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

जीएसटी के लिए वित्त विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न की तारीख को 30 जून कर दिया गया है। छोटे और मध्यम व्यापारी को बड़ी राहत देते हुए अभी सभी लेट फीस और पेनाल्टी को खत्म कर दिया गया है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा इनकम वाली बड़ी कंपनी को पहले 15 दिन में कोई लेट फीस और पेनाल्टी नहीं देना होगा। वहीं 15 दिन बाद लेट फीस और पेनाल्टी सिर्फ 9 प्रतिशत होगा।

 

 

 

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