कारख़ानों में महिला श्रमिकों मिले शौचालय समेत बुनियादी सुविधा,सरकार ने जारी किए निर्देश….. श्रम सचिव सोनमणि बोरा ने जारी किया आदेश… इन सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने के निर्देश

Update: 2020-09-18 06:20 GMT

रायपुर 18 सितंबर 2020। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया है। नियम में संशोधन कर कारखान में कार्यरत महिला और पुरूष श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने अपने आदेश में कहा है कि कारखाने में शौचालय की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।

आदेश के मुताबिक जहां 25 स्त्री कार्यरत हैं, वहां कम से कम एक शौचालय बनाना जरूरी होगा, वहीं 25 पुरूषों के लिए भी कम से कम एक शौचालय की उपलब्धता जरूरी होगी। हालांकि जहां पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा होगी, वहीं 100 तक प्रति 25 पुरुषों के लिए एक शौचालय और उसके बाद प्रति 50 पुरूषों के लिए एक शौचालय की उपलब्धता प्रबंधन को कराना होगा।

उसी तरह महिला कामगार के लिए सेनेटरी नैपकिन की भी व्यवस्था करानी भी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। ना सिर्फ सेनेटरी बल्कि उसे डिस्पोज करने की भी अलग से व्यवस्था करनी जरूरी होगी।

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