कांग्रेस नेता को जमानतः सिम्स में टेक्नीशियन से विवाद के मामले में हाइकोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस सचिव पंकज सिंह को दी अंतरिम जमानत
बिलासपुर, 5 अक्टूबर 2021। सिम्स में टेक्नीशियन से विवाद के बाद कोतवाली थाना में हुए एफआईआर में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने कांग्रेस
के प्रदेश सचिव पंकज सिंह को आज अंतरिम जमानत दे दी।
जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की अदालत में आज हुई सुनवाई के बाद अगली सुनवाई तक के लिए जमानत प्रदान की गई है। सिम्स में पिछले दिनों एक मरीज एमआरआई करवाने पहुँचा था। पर मशीन बिगड़ी होने की बात कह के लगभग 3 घण्टो तक एमआरआई नही की गई। परिजनों ने स्वास्थय मंत्री के करीबी व प्रदेश सचिव कांग्रेस पंकज सिंह को इसकी जानकारी दी। पंकज के पहुँचने के बाद रात 11 बजे एमआरआई की गई। सिम्स के जिस टेक्नीशियन तुलाचन्द तांडे ने पहले मशीन को बिगड़ी हुई बता कर एमआरआई करने से मरीज के परिजनों को मना कर दिया था, उससे पंकज की झूठ बोलने व एमआरआई नही करने की बात पर बहस हो गई। सिम्स के टेक्नीशियन तुलाचन्द तांडे ने दूसरे दिन कोतवाली थाने में पंकज पर कालर पकड़ कर घसीटने व गाली गलौच करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर करवाई थी।
पुलिस ने धारा 186,353,तथा हास्पिटलिटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।
एफआईआर करवाने वाले टेक्नीशियन की भी हैं कई शिकायतेः-
इस मामले में कांग्रेस नेता पंकज पर एफआईआर करवाने वाले टेक्नीशियन तुलाचन्द तांडे के खिलाफ भी पूर्व से कई शिकायते हैं। रायगढ़ मेडिकल कालेज से बिलासपुर ट्रांसफर होके आने के बाद सिम्स की महिला कर्मचारियों ने असंवैधानिक तरीके से बात व गाली गलौच की शिकायत की थी।