जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी सरिता टोप्पो, व्यायाम शिक्षक एलबी माला रोशलीन लकड़ा, सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी सरिता गुप्ता एवं सहायक ग्रेड-02 परमेश्वर राजवाड़े अनुपस्थित पाए गए। संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व कर्तव्य विमुख्ता अनुशासनहीनता के श्रेणी के तहत आता है और यह कृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम 3 व उपनियम 7 के सर्वथा प्रतिकूल है।
अनुपस्थितों को 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, कि अनाधिकृत अनुपस्थित पर अनुपस्थित दिवस का अवैतनिक स्वीकृत किया जाकर जांचोपरांत आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से क्यों न रोक दी जाए।