पूर्व IAS पति-पत्नी की 1.49 करोड़ की संपत्ति जब्त….. ED ने की कार्रवाई, भ्रष्टाचार के मामले में किये जा चुके हैं बर्खास्त…..1979 बैच के थे दोनों अफसर

Update: 2021-03-28 01:57 GMT

भोपाल 28 मार्च 2021। मध्यप्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस दंपती अरविंद जोशी व टीनू जोशी की 1.49 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले भी उनकी सात करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जोशी दंपती को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन मामले में यह कार्रवाई की। ईडी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कृषि भूमि, प्लॉट और भूमि समेत 32 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया था। ये संपत्तियां एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा जोशी, हर्ष जोशी, साहिल कोहली और एथॉस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो 1979 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारियों से जुड़ी हैं। ईडी ने राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर दोनों पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ धनशोधन का मामला राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर है। पुलिस ने 41 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर एकत्र करने के लिए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं।’ एजेंसी ने इससे पहले दंपति की 7.12 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था।

पूर्व आईएएस अधिकारियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर अर्जित करने के लिए 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दंपति के आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था और वहां से कथित तौर पर 3.03 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने 41.87 करोड़ रुपये की संपत्तियां कथित तौर पर रखने के लिए दंपती के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया था।

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