Chhattisgarh Top News Today: छत्तीसगढ़ में मैनपॉवर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, आईपीएस पर मारपीट का आरोप, बर्खास्त किए जाएंगे डॉक्टर, ईडी दफ्तर में मेयर...
Chhattisgarh Top News Today : रायपुर. छत्तीसगढ़ में मैन पॉवर की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम् निर्णय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मैन पॉवर की कमी के मद्देनजर भर्तियों पर लगी रोक हटा दी है. हालांकि यह बात अब भी स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 19 सितम्बर 2022 के पहले की भर्तियों पर ही लागू होगा या उसके बाद जो विज्ञापन जारी किये गए हैं, उन पर भी लागू होगा. इसे लेकर कानून के जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस तर्क पर आधारित है कि छत्तीसगढ़ में मैनपॉवर की कमी है. राज्य सरकार की ओर से जिन पदों पर भर्ती शुरू की जा चुकी है, उस पर रोक न लगाई जाए. हालाँकि सिंघवी ने प्रमोशन पेंडिंग होने का भी उल्लेख किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन करने का भी आदेश दिया है, जबकि राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन किये जा रहे हैं. इसे स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है.
इधर, इडी ने मंगलवार को फिर राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे. इसके बाद उनके समर्थक टेंट लगाकर डट गए हैं. टॉप न्यूज में आगे पढ़ें आईपीएस पर मारपीट का आरोप क्यों लगा और डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी क्यों हो रही है.