काम की खबर: आज से ATM, रेलवे, एयरलाइंस और बैंकों से जुड़े नियम बदले, जानिए इन बदलाव से आप पर कितना असर पड़ेगा
नईदिल्ली 01 मई 2020. आज यानी 1 मई से बैंकिंग, ATM, रेलवे और एयरलाइन से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में अभी लॉकडाउन है। लिहाजा ट्रेन और एयरलाइन की सर्विस डिसरप्ट रहेगी। लेकिन इनसे जुड़े कुछ नियम भी आज से बदल गए हैं। यहां जानें, वो सभी नियम जो आज से बदल चुके हैं:
सेविंग अकाउंट्स के लिए एसबीआई का नया इंटरेस्ट रेट
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बचत खाते के ग्राहकों को एक मई से 1,00,000 रुपये से अधिक की जमा राशि पर कम ब्याज मिलेगा। एक लाख रुपये तक की राशि तक के लिए, SBI प्रति वर्ष 3.50% की ब्याज दर देगा। वहीं, एक लाख रुपये से अधिक की जमा पर ब्याज दर 3.25% होगी।
पीएनबी खाताधारकों के लिए नियम में बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 मई से अपने डिजिटल वॉलेट को बंद कर दिया है। PNB के किट्टी वॉलेट सेवा का उपयोग करने वाले PNB ग्राहक शेष राशि खर्च कर सकते हैं या आईएमपीएस के माध्यम से इसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
पीएनबी ने एक बयान में कहा, ‘ग्राहक वॉलेट अकांउट को शून्य राशि होने पर ही बंद कर सकते हैं। अगर बैलेंस शून्य नहीं है तो फिर ग्राहक को या तो पैसे खर्च करने होंगे या फिर आईएमपीएस के जरिए से किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे।’
पेंशनर्स को मिलेगा फुल पेंशन
एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) मई से उनलोगों को फुल पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्युटेशन (Commutation) का विकल्प चुना था। कम्युटेशन से पेंशनर्स को यह विकल्प मिलता है कि वो रिटायरमेंट के समय अपने मंथली पेंशन को अपफ्रंट एकमुश्त पेंशन में बदल सके। फुल पेंशन को 15 साल बाद लागू किया गया है। सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था।
सरकार के इस कदम से 6.30 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने से 1500 करोड़ रुपए निकल जाएंगे।
एटीएम के नियम
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एटीएम के लिए एक नया नियम शुरू किया जा रहा है। नए नियम के अनुसार, प्रत्येक उपयोग के बाद इसे संक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक एटीएम को इंफेक्शन मुक्त किया जाएगा। इसे गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू किया गया है। हॉटस्पॉट में, अब नगर निगम एक एटीएम को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाएगा। यदि स्वच्छता नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो एटीएम चैंबर को सील कर दिया जाएगा।
ट्रेन से जुड़े नियम
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है। हालांकि, इस दौरान कुछ नियमों में बदलाव जरूर किए गए हैं। एक मई से यह नियम लागू होंगे। जब ट्रेनें दोबारा शुरू होंगी, तब यात्रियों को इन नियमों को मानना होगा।
नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन चार्ट जारी होने से चार घंटे पहले तक यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक यात्री यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकता है। हालांकि, यदि कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन को बदलने के बाद यात्रा नहीं करता है और अपना टिकट कैंसिल करता है तो फिर उसे रिफंड नहीं मिलेगा।
एयरलाइंस नियम
1 मई से एयर इंडिया के यात्रियों को टिकट रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यात्रियों द्वारा बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर उनका टिकट रद्द करने या उनका टिकट बदलने की स्थिति में कंपनी ने 1 मई से रद्द करने का शुल्क समाप्त कर दिया है।