महिला स्व सहायता समूहों को अब दोगुना कर्ज…सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद आदेश जारी, जानें कितने कर्ज मिलेगा

Update: 2021-10-08 11:07 GMT

रायपुर, 8 अक्टूबर 2021। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महिला कोष ने महिला स्व-सहायता समूहों को दी जाने वाली कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक महिला समूहों को पहली बार दी जाने वाली ऋण की सीमा अब एक लाख से दो लाख रुपए, दूसरी बार दिए जाने वाली ऋण की सीमा दो लाख से चार लाख रुपए तक बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री बघेल ने तीजा-पोरा त्यौहार के कार्यक्रम के अवसर पर समूह की महिलाओं-बहनों को बड़ी सौगात देते हुए समूहों की ऋण सीमा को बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। महिला कोष द्वारा पहले समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रथम बार 50 हजार तथा दूसरी बार 2 लाख का ऋण दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर प्रथम बार में एक से दो लाख रुपए तथा दूसरी बार में दो से चार लाख रुपए तक किया गया है। उल्लेखनीय है कि महिला कोष द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वावलंबन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को 3% साधारण वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

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