Gyanvapi Case: SC: ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक अनुष्ठानों पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

Update: 2024-04-01 11:37 GMT

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में हिंदुओं की पूजा पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक अनुष्ठानों पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब तहखाने में पूजा और मस्जिद में नमाज जारी रहेंगी। पूजा की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

आज सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वकील हुजेफा अहमद ने पूजा की अनुमति देने के वाराणसी कोर्ट के फैसले और इसे बरकरार रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 30 साल से तहखाने में कोई पूजा नहीं हो रही थी और ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं थी कि केवल मौखिक आवेदन के जरिए तहखाने को सौंपा गया। उन्होंने यह भी कहा कि आदेश तहखाने को सौंपनें का था, लेकिन इसमें पूजा हो रही है।

पूरी प्रक्रिया पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ वकील अहमद ने कहा कि धीरे-धीरे टुकड़ों में मुस्लिम पक्ष मस्जिद के विभिन्न हिस्सों को खो रहा है, पहले वजूखाने के हिस्से को सील कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम इस तक नहीं पहुंच सकते और फिर तहखाने को ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे भी आवेदन हैं, जो पूरे मस्जिद परिसर में नमाज रोकने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहखाने में कोई मूर्ति/मंदिर नहीं मिला था।

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