IPS जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक…..आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का केस है जीपी सिंह पर दर्ज….
रायपुर 26 अगस्त 2021। राजद्रोह के केस में फरार चल रहे जीपी सिंह को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में एडीजी जीपी सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था, वहीं सस्पेंड एडीजी के ठिकानों पर मिले दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था।
Supreme Court restrains Chhattisgarh state police from arresting suspended IPS officer, GP Singh, in a sedition and disproportionate assets case pic.twitter.com/KndJNhoPZw
— ANI (@ANI) August 26, 2021
रायपुर में कोतवाली में दर्ज केस के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बार-बार बीमारी का हवाला देकर वो पूछताछ केलिए नहीं पहुंचे। इस मामले को जीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
आय से अधिक सम्पति के मामले में उनके और उनके करीबियों के यहां एसीबी की पड़ी रेड में लगभग 10 करोड़ की अनुपातहीन सम्पति मिली थी, इसके अलावा मिले डायरी के पन्नो के आधार पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के आरोप के आधार पर राजद्रोह की एफआईआर भी रायपुर के थाने में दर्ज करवाई गई थी। गिरफ्तारी से रोक के लिए जीपी सिंह हाईकोर्ट गए थे,पर वहां से राहत नहीं मिल पाने पर सुप्रीम कोर्ट गए,जहाँ गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश के साथ ही जीपी सिंह को पुलिस कार्यवाही में सहयोग के लिए आदेशित किया गया हैं।