वित्त विभाग का कड़ा आदेश- गबन व आर्थिक अनियमितता मामले में वसूली तत्काल करें…. हर तीन महीने में प्रकरणों की होगी समीक्षा

Update: 2021-02-28 02:40 GMT

रायपुर 28 फरवरी 2021। वित्त विभाग ने एक कड़ा निर्देश सभी विभागों व कमिश्नर-कलेक्टरों को जारी किया है। ये निर्देश उन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हैं, जिनसे विभागीय वसूली वक्त पर नहीं की जा सकती है। दरअसल वित्त विभाग के पास आर्थिक अनियिमतता व गबन से जुडे प्रकरणों की लंबी सूची उपलब्ध है, जिनमें संबंधित व जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी से हानि के एवज में वसूली करनी है, लेकिन या तो जानबूझकर उसमें लेट लतीफी की गयी या फिर की ही नहीं गयी। आलम ये हुआ कि आर्थिक नुकसान के जिम्मेदार या तो रिटायर हो गये या फिर कोर्ट में चले गये।

वसूली में लेट लतीफी और अनदेखी से राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हो गया। जबकि गबन या आर्थिक हानि के प्रकरणों में फर्म या शासकीय सेवकों से वसूली की जिम्मेदारी नियंत्रणकर्ता अधिकारी व एचओडी की होती है।

ऐसे में वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि हानि व गबन के प्रकरणों की पूरी लिस्ट वित्त विभाग को दें, ताकि वक्त पर वसूली की जा सके। विभाग ने कहा है कि हर तीन महीने ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

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