स्टेशनरी दुकानें 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेंगी खुली… काॅलेजों की विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति…

Update: 2020-09-22 07:35 GMT

धमतरी 22 सितम्बर 2020. कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय और काॅलेजों में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए स्कूल-काॅलेज के विद्यार्थियों को स्टेशनरी की आवश्यकता हो सकती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले में गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीकृत स्टेशनरी दुकानों को सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक नगरपालिक निगम धमतरी क्षेत्र की जैन सप्लायर, गरिमा सप्लायर, जलाराम बुक हाऊस मठ मंदिर चैक, खुशबू स्टेशनरी रत्नाबांधा रोड, एशवर्य स्टेशनरी व फोटोकाॅपी, श्याम स्टेशनरी कलेक्टोरेट रोड रूद्री, न्यू रूद्राणी प्रिंटर्स रिसाई पारा, गोपाल खण्डेलवाल रूद्री रोड, ब्लूवेब टेक्नोसाॅफ्ट सिहावा चैक, अरिहंत स्टेशनरी मार्ट सदर बाजार, महालक्ष्मी बुक एवं ट्रेडिंग, विकास नेटवर्क, पियुष बुक डिपो, दीपक बुक डिपो, अनुराग स्टेशनरी मार्ट गणेश चैक, पियुष बुक माल, ओम फोटोकाॅपी एंड स्टेशनरी तथा कुम्भकार कम्प्यूटर्स धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है। इसी तरह नगरीय निकाय क्षेत्र के राजीव कम्प्यूटर्स नगरी, हिमशिखा स्टेशनरी मगरलोड, शिक्षा स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर्स कुरूद तथा आमदी स्थित श्वेता बुक डिपो स्टेशनरी मार्ट और कबीर बुक डिपो खुली रहेंगी…

कन्टेनमेंट जोन के बैंक सुबह 11 से दोपह 02 बजे तक खुले रहेंगे

कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने इस अवधि में कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों में अति आवश्यक कार्य जैसे नगद जमा और निकासी के लिए ही बैंक खुला रहेगा। सभी बैंक प्रति कार्य दिवस सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। बैंक प्रबंधन कार्य आवश्यकतानुसार एक तिहाई स्टाफ अथवा अपनी सुविधा अनुसार सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए बैंकिंग सेवा का संचालन कर सकेंगे….

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