पापुनि के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी की सेवाएं सरकार ने पंचायत विभाग को लौटाई, चतुर्वेदी हाईकोर्ट गए, 27 को होगी सुनवाई

Update: 2020-01-21 14:53 GMT

रायपुर/बिलासपुर,21 जनवरी 2020। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रतिनियुक्ति पर पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी की सेवाएँ मूल विभाग को सौंप दी हैं।अशोक चतुर्वेदी का मूल पद उपायुक्त विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है।
उल्लेखनीय है कि अशोक चतुर्वेदी को नवंबर 2019 में आदेश जारी कर उनकी सेवाओं मूल विभाग को वापस करने के आदेश जारी हुए थे। बीते 28 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में रिट क्रमांक 10035/2019 के इस मामले में बीते 16 जनवरी को सुनवाई हुई जिसमें क्रियान्वयन पर रोक बनी हुई है।
खबरें हैं कि,राज्य शासन की ओर से अशोक चतुर्वेदी को जारी नए आदेश में उन अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन किया गया है, जिनका पालन पिछले आदेश में नहीं किया गया था।
वहीं हाईकोर्ट से यह खबर है कि, सोमवार को राज्य शासन के इस नए आदेश को चुनौती दी जानी है। अर्जेंट हियरिंग के आवेदन लगाया गया था, हाईकोर्ट प्रकरण की सुनाई 27 जनवरी को करेगा।

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