संविलियन : शिक्षाकर्मियों के संविलियन में आचार संहित का फंसा पेंच…. जिला पंचायत सीईओ ने DEO को लिखा पत्र….पूछा, बताईये संविलियन किया जा सकता है या….

Update: 2020-10-19 05:12 GMT

बिलासपुर 19 अक्टूबर 2020। …तो क्या शिक्षाकर्मियों के संविलियन में आचार संहित का रोड़ा लग जायेगा ? …ये सवाल इसलिए सामने आया है, क्योंकि जिला पंचायत सीईओ ने डीपीआई को पत्र लिखा है और संविलियन आदेश जारी करने से पहले आचार संहित पर मार्गदर्शन मांगा है। 14 अक्टूबर को लिखे गये इस पत्र के बाद अब जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

भले ही गौरेला-पेड्रा-मरवाही अलग जिला बन गया है, लेकिन जिला पंचायत अभी भी बिलासपुर ही है, ऐसे में बिलासपुर जिला पंचायत की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। पत्र में सीईओ ने लिखा है कि

“29 सितंबर को मरवाही उपचुनाव के लिए जारी आचार संहिता अभी भी प्रभावशील है। वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत बिलासपुर का हिस्सा है और उनको छोड़कर बिलासपुर की सूची का प्रकाशन उचित प्रतीत नहीं होता, अतएव तदसंबंध में कृप्या मार्गदर्शन करने का कष्ट करें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही की वरीष्ठता सूची का प्रकाशन एवं संविलियन सूची जारी किया जा सके”

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर से 2 साल या 2 साल से ज्यादा सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाना है। लेकिन अब आचार संहिता का पेंच कहीं शिक्षाकर्मियों का इंतजार तो नहीं बढ़ा देगा, इसे लेकर अटकलें लग रही है।

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