रेप के आरोपी बीजेपी नेता चिन्मयानंद को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत…

Update: 2020-02-03 09:45 GMT

नईदिल्ली 3 फरवरी 2020. यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता स्वामी चिन्मयानंद को आज सोमवार को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था।

इससे पहले बीते माह स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए।

सितंबर माह में हुई थी गिरफ्तारी

कई दिनों की जद्दोजहद के बाद अंतत: बीते साल सितंबर महीने में यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी स्वामी के ही मुमुक्ष आश्रम से हुई थी। एसआईटी टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था। स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निदेर्श दिया था।

Tags:    

Similar News