अब 30 नवंबर तक भरें ITR….कोरोना के मद्देनजर मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत… इन कामों में भी दी गयी लोगों को छूट… मिलेगा बड़ा लाभ

Update: 2020-07-05 07:56 GMT

नयी दिल्ली 5 जुलाई 2020। कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर आयकर विभाग ने आम लोगों को राहत दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक अपना आईटीआर (ITR) फाइल कर सकते हैं.इसके अलावा सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ दी है। केंद्र सरकार ने इससे पहले आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी थी।

COVID-19 संकट के बीच करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश और क्लेम डिडक्शन की तारीख को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है. आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि अब टैक्सपैयर्स आसानी से ITR भर पाएंगे.टैक्स छूट के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे निवेश टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं.

 

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