RTI एक्टिविस्ट और कबीर पीठ अध्यक्ष कुणाल शुक्ला को NHRC के निर्देश “आप अपनी पूरी शिकायत विस्तार से पुलिस को दीजिए.. और यदि तब आपको राहत ना मिले तो हमारे पास आईए..”

Update: 2020-02-13 12:08 GMT

रायपुर,13 फ़रवरी 2020। RTI एक्टिविस्ट और कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला के आवेदन पर NHRC की बेंच क्रमांक दो ने सुनवाई की। सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आवेदनकर्ता कुणाल शुक्ला से पूछा –
“आपने जो चोटों की बात कही है.. जो शिकायत है क्या उसे पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को सूचित किया है”
इस पर आए जवाब के बाद बेंच ने निर्देशित किया
“वे इसकी पूरी सूचना पहले पुलिस विभाग को दें और फिर यदि उन्हें न्याय ना मिले तो वे आयोग के पास आएँ”
इस सुनवाई के दौरान कुणाल शुक्ला की ओर से आयोग को सुचित किया गया कि, उनके विरुद्ध फ़र्ज़ी FIR दर्ज की गई है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। इस पर आयोग ने मामले की दरयाफ़्त की जिस पर रिपोर्टकर्ता महिला अधिकारी ने अपना पक्ष रखा।
इस पक्ष को सूनने के बाद आयोग ने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की और पूर्व निर्देश को दोहराया कि वे जिस मसले को लेकर आयोग के पास आए हैं पहले उसे पुलिस के पास लेकर जाएँ।

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