Wrestlers Protest: धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आगे की सुनवाई से किया मना

Wrestlers Protest: जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश की शीर्ष पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट (SC) से झटका लगा है।

Update: 2023-05-04 10:51 GMT

Wrestlers Protest: जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश की शीर्ष पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट (SC) से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज से कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही SC ने मामले पर आगे सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है।

Bar&Bench के मुताबिक, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे सामने मामले के दायरे को ध्यान में रखते हुए, हम अब सुनवाई रोक रहे हैं। किसी भी दूसरी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता उपयुक्त क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट अदालत या हाई कोर्ट में जा सकते हैं।

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा कि तीन याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिनमें से सभी ने कहा है कि उन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 25 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, 28 अप्रैल को इस अदालत को SG ने बताया था कि क्योंकि आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए एक FIR दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिका का मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि FIR दर्ज कर ली गई है और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। SC का कहना है कि हमने इस स्तर पर सुनवाई बंद कर दी है। SC का कहना है कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में नाबालिग शिकायतकर्ता को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही छह महिला पहलवानों के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

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