Rahul Gandhi Defamation Case : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस, जानिए कब होगी अगली सुनवाई
Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मानहानि मामले में उनकी सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश को चुनौती दी गई थी।
Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मानहानि मामले में उनकी सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त तय की है।
वकील ने क्या तर्क दिया
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता पहले ही वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में 111 दिन खो चुके हैं और उन्हें आशंका है कि चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। सिंघवी ने कहा कि वह पिछले संसद सत्र में शामिल नहीं हो सके और अब चालू सत्र से भी बाहर हो गए हैं।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने पर जल्द से जल्द विचार करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है।
राहुल ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर 7 जुलाई के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे 'स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा। कांग्रेस नेता को 24 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मोदी सरनेम (Modi Surname) के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।