Sanjay Raut Kirit Somaiya Wife: मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की सजा, 25 हजार जुर्माना

Sanjay Raut Kirit Somaiya Wife: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं।

Update: 2024-09-26 10:02 GMT

Sanjay Raut Kirit Somaiya Wife: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राउत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आज इस मामले पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।”

वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पर संजय राउत ने बड़ा बयान देता हुए कहा कि, मैं कोर्ट के आदेश का पुरा सम्मान करता हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा आदेश पारित हुआ है। राउत ने यह भी कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे करें जहां देश के प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाकर आते हैं।

जानकारी दें कि यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का एक आरोप लगाया था। इस पर किरीट सोमैया ने राउत को इस आरोप का सबूत करने की चुनौती दी थी। लकिन संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं दिए जाने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर डाला था।

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