Lalu Family Bail Grant: बिहार के इस चर्चित मामले में लालू परिवार को मिली बेल

Lalu Family Bail Grant: दिल्ली की एक अदालत ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और पत्नी को बुधवार को जमानत दे दी...

Update: 2023-10-04 06:52 GMT

Lalu bail grant 

Lalu Family Bail Grant: दिल्ली की एक अदालत ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और पत्नी को बुधवार को जमानत दे दी।

अदालत ने 22 सितंबर को यादव, उनके बेटे तेजस्‍वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी सहित अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा एक नए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।

चूंकि जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध नहीं किया, राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यादव और उनके परिवार के सदस्‍यों को जमानत दे दी।

इससे पहले, सीबीआई ने गोयल को सूचित किया था कि तीन आरोपियों - महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. बनकर - के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमत‍ि मिल गई है। अदालत को 12 सितंबर को बताया गया कि मामले में नए आरोप पत्र में लालू के खिलाफ गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। गोयल ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था।

सीबीआई ने 8 अगस्त को कहा था कि "आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. बनकर" के संबंध में अभी भी मंजूरी नहीं मिली है।

अदालत ने जुलाई में जांच एजेंसी के आवेदन पर यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिया था।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

ईडी ने जुलाई में कहा था कि उसने मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार - उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती - और संबंधित कंपनियों की छह करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।

सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

आरोप है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने विभिन्न रेलवे जोन में समूह 'डी' पदों पर प्रतिस्थापन की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दी और उपहार में दे दी।

पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि और अचल संपत्तियों को लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने पांच बिक्री कार्यों और दो उपहार कार्यों के माध्यम से हासिल किया था, जिसमें विक्रेता को भूमि हस्तांतरण का अधिकांश भुगतान नकद में दिखाया गया था।

सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को राबड़ी देवी और उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ली गई थी।

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