Gujarat News: ब्लाउज सिलना पड़ा महंगा! देर से मिला ब्लाउज, मनपसंद साड़ी नही पहन पाई महिला, दर्जी को देना पड़ा जुर्माना
Gujarat News: गुजरात में देरी से ब्लाउज देने की वजह से ही नाराज महिला ने मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद दर्जी को 7 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा.
Gujarat News: क्या आपने कभी सुना है ब्लाउज सिलने के ग्राहक को नहीं बल्कि दर्जी को ही पैसा देना पड़ गया...जी हां मामला गुजरात से निकल कर सामने आ रहा है जहां दर्जी को महिला का ब्लाउज देर से बना कर देने की वजह से नाराज महिला सीधे कोर्ट पहुंच गई यहां पहुंचकर उसने दर्जी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, केस की सुनवाई में कोर्ट ने ये फैसला लिया कि दर्जी को टोटल 7 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
दरअसल पूरा मामला अहमदावाद का है जहां एक महिला पिछले साल यानी 2024 के 24 दिसंबर में होने वाली शादी काफी को लेकर काफी एक्साइटेड थी, उसने लगभग महिने भर पहले से उस साड़ी से मेल खाते गहने, चूड़ियां लगभग सारी तैयारियां कर ली थी. लेकिन सारा मामला साड़ी की ब्लाउज में आकर बिगड़ गया, दर्जी तय समय सीमा तक ब्लाउज महिला की मनपसंद डिजाइन से रेडी नहीं कर पाया था, सुधाने का आश्वासन दिया लेकिन 24 दिसंबर तक ब्लाउज तैयार नही कर पाया, ब्लाउज की वजह से महिला की महिने भर की मेहनत में पानी फिर गया और शादी में महिला अपनी मनपसंद साड़ी नहीं पहन पाई.
मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब मनपसंद साड़ी नहीं पहन पाने से नाराज महिला ने कोर्ट में मामला पहुंचाने की ठानी, महिला ने उपभोक्ता शाकायत दर्ज करा दी साथ ही दर्जी को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन दर्जी भी पेशी में शामिल नहीं हुआ, इस पर अहमदाबाद (एडिशनल) कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमीशन ने उपस्थित पक्ष का फैसला सुनाते हुए दर्जी पर ग्राहक को मानसिक प्रताड़ना देने के नाम पर जुर्माना लगा दिया, दर्जी को टोटल 7 हजार, ब्लाउज की लागत के 4 हजार 3 सौ 95 रुपये और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जुर्माना लगाया.